करदाताओं को मिली बड़ी राहत, टैक्स में छूट संबंधी फॉर्म्स भरने तिथि 30 जून तक बढ़ी

0

नई दिल्‍ली, 04 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से जारी 21 दिनों के लॉकडाउन को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्‍स (कर) में छूट संबंधी फॉर्म्‍स को भरने की तिथि 30 जून तक बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने शनिवार को करदाताओं को फॉर्म 15-जी तथा फॉर्म 15-एच भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया है। दरअसल इन दोनों फॉर्म को टैक्सेशन से बचने के लिए वैसे करदाताओं के द्वारा भरा जाता है, जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं।

सीबीडीटी ने ट्वीट करके बताया है कि कोविड-19 की महामारी की वजह से बैंकों सहित तमाम सेक्टर्स का कामकाज तरह प्रभावित हुआ है। इस तरह के हालत में कई लोगों को समय पर फॉर्म 15-जी और फॉर्म 15-एच भरने में दिक्‍कत भी हो सकती है। ऐसे में कर की देनदारी न होने के बावजूद उनका टीडीएस कट सकता है। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि इस परेशानी को दूर करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है।

उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों में फॉर्म 15-जी तथा फॉर्म 15-एच जमा करता है तो ये फॉर्म 30 जून, 2020 तक मान्य होंगे। वहीं, सीबीडीटी के मुताबिक जिन नियोक्ता या भुगतानकर्ताओं ने फॉर्म 15जी तथा फॉर्म 15एच के आधार पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया है, उन्हें आयकर अधिनियम 1962 के नियम 31-ए-(4)(8) के प्रावधानों के तहत इस तरह के भुगतान या क्रेडिट की पूरी जानकारी 30 जून को समाप्त होने वाली तिमाही में टीडीएस स्टेटमेंट में देना अनिवार्य होगा।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *