ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर लग सकता है 500 रुपये का जुर्माना

0

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (हि.स.)। त्योहारों के दौरान रेलगाड़ियों में यात्रा करने वालों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों को 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

रेल मंत्रालय ने गुरुवार को कोविड से संबंधित दिशानिर्देशों को छह महीने या अगले निर्देश तक के लिए बढ़ा दिया है। रेल मंत्रालय द्वारा सभी जोन के महाप्रबंधको को भेजे आदेश के मुताबिक, रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

रेलवे बोर्ड ने इस साल 17 अप्रैल को ट्रेनों सहित रेल परिसरों में सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क अथवा फेस कवर को अनिवार्य कर दिया था। इसका पालन नहीं करने वालों से 500 रुपये तक का जुर्माना वसूलने का भी रेल अधिकारियों को अधिकार दिया गया है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *