टैक्स सेटलमेंट से जुड़े आवेदन 30 सितंबर तक स्वीकार किये जायेंगे, आयकर विभाग का आदेश

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लंबित कर मामलों को निपटाने के लिए 30 सितंबर तक आवेदन स्वीकार करें अधिकारी: आयकर विभाग



नई दिल्ली, 29 सितंबर (हि.स.)। आयकर विभाग ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों से लंबित कर मामलों के निपटारे से जुड़े आवेदन 30 सितंबर तक आवेदन स्वीकार करने को कहा है। आयकर विभाग ने 28 सितंबर को एक आदेश जारी कर आयकर विभाग के आयुक्तों को सेटलमेंट से जुड़े आवेदनों को स्वीकार करने को कहा है। इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को राहत देते हुए निपटारे का आवेदन दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाने का ऐलान 7 सितंबर को किया था।

दरअसल, वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त अधिनियम के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों में संशोधन किया गया था, जिसके तहत आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) ने एक फरवरी, 2021 से काम करना बंद कर दिया। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 1 फरवरी को या उसके बाद निपटान के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है। इसे बाद वित्त विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया था।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 31 जनवरी, 2021 तक लंबित निपटान आवेदनों के निपटारे के लिए एक अंतरिम निपटान बोर्ड का गठन किया था। इसके बाद वित्त मंत्रालय को अभ्यावेदन मिले थे, जिसमें कई करदाताओं ने एक फरवरी को आईटीएससी के समक्ष निपटान के लिए अपना आवेदन दाखिल करने के आखिरी चरणों में थे। ऐसे करदाता जो 31 जनवरी, 2021 तक आवेदन दाखिल करने की पात्रता रखते थे, लेकिन आईटीएससी के काम करना बंद करने की वजह से इसे दाखिल नहीं कर पाए, उन्हें राहत प्रदान करने के लिए आयकर विभाग ने करदाताओं को अंतरिम बोर्ड के समक्ष 30 सितंबर, 2021 तक निपटान के लिए आवेदन दायर करने का मौका दिया है।


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