गैंगेस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज

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मुख्तार अंसारी ने स्पेशल कोर्ट में द्वितीय जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी। इससे पहले भी विधायक की गैंगेस्टर में जमानत विशेष न्यायाधीश  गैंगेस्टर एक्ट मऊ द्वारा आठ जुलाई 2016 को खारिज की जा चुकी है।



प्रयागराज, 09 जुलाई (हि.स.)।  मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की गैंगेस्टर एक्ट में स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने जमानत नामंजूर कर दी है। मुख्तार अंसारी ने स्पेशल कोर्ट में द्वितीय जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी। इससे पहले भी विधायक की गैंगेस्टर में जमानत विशेष न्यायाधीश  गैंगेस्टर एक्ट मऊ द्वारा आठ जुलाई 2016 को खारिज की जा चुकी है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ लाल चंदन विशेष अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह गोपाल और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
प्रकरण गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने का है। मुख्तार की ओर से कहा गया कि गैंगेस्टर एक्ट में जितनी सजा का प्रावधान है, उतना समय वह जेल में काट चुका है। उसका कोई गैंग नहीं है। वह 2009 से जेल में बंद है और 1996 से लगातार विधानसभा सदस्य चुना जा रहा है। पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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