खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने सितंबर 2022 से अब तक 74,071 नए राशन कार्ड जारी किए

जम्मू, 11 मार्च । जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने सितंबर 2022 से अब तक 74,071 नए राशन कार्ड जारी किए हैं जिससे छूटे हुए परिवारों को शामिल करना सुनिश्चित हुआ है।
विधायक राजीव जसरोटिया के एक सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी छूटे हुए पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। विभाग ने कहा कि सितंबर 2022 में राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) में बदलाव के बाद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 28,996 नए राशन कार्ड और गैर-प्राथमिकता वाले परिवार (एनपीएचएच) श्रेणी के तहत 45,075 नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि पात्र परिवार लाभ से वंचित न रहें। सरकार ने यह भी कहा कि वितरण नेटवर्क में वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) और सरकारी बिक्री केंद्रों सहित 6,630 बिक्री आउटलेट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2023 के तहत नई उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) खोलने पर विचार कर रही है, खासकर उन पंचायतों में जहां ऐसी सुविधाएं नहीं हैं।
सरकार ने जम्मू-कश्मीर में नई उचित मूल्य की दुकानों की पहचान करने और उनकी आवश्यकताओं को तय करने के लिए निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने का भी फैसला किया है। इस प्रक्रिया में उन क्षेत्रों में दुकानें खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी जो नीति के अनुसार मानदंडों को पूरा करते हैं।
गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) श्रेणी के लिए राशन आपूर्ति में वृद्धि के बारे में उन्होंने कहा कि गैर-प्राथमिकता वाले घरेलू (एनपीएचएच) श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम के पैमाने पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। स्वीकृत बिक्री दरें चावल के लिए 15 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं के लिए 12 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के आटे के लिए 13 रुपये प्रति किलोग्राम है।