पीटीआई नेता उमर अयूब और राजा बशारत को रिहा करने का आदेश

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इस्लामाबाद : आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं उमर अयूब और राजा बशारत को बड़ी राहत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। एटीसी ने पेशावर हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद दोनों की गिरफ्तारी की आलोचना भी की है।

 

एआरवाई न्यूज चैनल के अनुसार पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों नेताओं को आज एटीसी के समक्ष पेश किया। एटीसी ने उनकी हिरासत पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सवाल किया, “जब हाई कोर्ट ने पहले ही उनकी जमानत मंजूर कर ली थी तो उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया?” इसके बाद एटीसी ने उमर अयूब और राजा बशारत को रिहा करने का आदेश दिया है।

 

रावलपिंडी पुलिस ने गुरुवार को अयूब, बशारत और अहमद चट्ठा को रावलपिंडी में सेना के जनरल मुख्यालय (जीएचक्यू) पर हमले के मामले में पीटीआई संस्थापक समेत अन्य संदिग्धों के खिलाफ आरोप दायर करने के बाद अदियाला जेल के बाहर गिरफ्तार किया था। पीटीआई के संस्थापक इमरान खान को 9 मई, 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन और दंगे भड़क उठे थे। पीटीआई प्रदर्शनकारियों ने जीएचक्यू, लाहौर के जिन्ना हाउस, मियांवाली एयरबेस और अन्य सहित कई नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया था।


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