NRI कोटा का व्यवसाय बंद होना चाहिए-सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनआरआई कोटा एक फ्रॉड है।

पंजाब में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में एनआरआई कोटा को लेकर सुनवाई के दौरान

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एनआरआई कोटा का व्यवसाय बंद होना चाहिए।

यह शिक्षा व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे व्यापक बनाने का परिणाम देखिए कि जिन उम्मीदवारों के अंक

तीन गुना से अधिक हैं उनको प्रवेश ही नहीं मिल रहा है।

उन्होने कहा कि हम इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश के लिए एनआरआई कोटे की परिभाषा को व्यापक बनाने वाली

पंजाब सरकार की अधिसूचना को रद्द करने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा,

जिसमें हाई कोर्ट ने 20 अगस्त के राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था।

पंजाब सरकार ने मेडिकल एडमिशन के दाखिले में एनआरआई कोटे का दायरा

बढ़ाते हुए उसमें एनआरआई के नजदीकी रिश्तेदारों को भी योग्य माना था।


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