तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लाइसेंस देने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

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रामगढ़, 03 जनवरी (हि.स.)। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में संचालित तंबाकू उत्पादों की दुकानों को लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए सोमवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही करने के संबंध में जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान सोशियो इकोनामिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यक्रम समन्वयक रिम्पल झा के द्वारा नगर परिषद कार्यालय के सभी अधिकारियों, नगर प्रबंधकों एवं अन्य कर्मियों को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी दुकान जिसमें तंबाकू उत्पादों की बिक्री होती है। वहां किसी भी अन्य उत्पाद जैसे बिस्किट, टॉफ़ी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि की बिक्री नहीं की जानी है, जो भी दुकानदार इस नियम की अवमानना करते हैं उनके विरुद्ध एक्ट के प्रावधानों के अनुसार चालान एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जानी है। इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री हेतु दुकानदारों को दिए जाने वाले लाइसेंस की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के अगर कोई भी दुकानदार तंबाकू उत्पादों की बिक्री करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
कार्यशाला के दौरान सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले नुकसान, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 के प्रावधानों सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सभी को विस्तार से जानकारी दी।


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