लालू यादव को सीबीआई कोर्ट से राहत, सशरीर उपस्थिति में मिली छूट

0

पटना, 23 नवंबर (हि.स.)। बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित रहने में छूट दे दी है। मंगलवार को चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट में लालू यादव उपस्थित हुए। चारा घोटाला के भागलपुर और बांका कोषागार से जुड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट से स्वास्थ कारणों की वजह से स-शरीर हाजिर होने में असमर्थता बतायी, इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के लिए शारीरिक उपस्थिति से छूट दी है। सीबीआई कोर्ट में लालू यादव ने लंबे समय से बीमार होने के कारण शारीरिक रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया। विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रजेश कुमार ने उन्हें यह कहते हुए राहत दी कि प्रसाद के वकील अगली सुनवाई से उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

इससे पहले विशेष अदालत ने लालू यादव समेत सभी 28 आरोपियों को 23 नवंबर को अदालत में हाजिर होने को कहा था। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 30 नवंबर तय की है। मामला 1996 में बांका कोषागार से 46 लाख की धोखाधड़ी से निकासी से संबंधित है।सीबीआई ने मामले में 44 को आरोपी बनाया था। हालांकि, परीक्षण के दौरान उनमें से आधा दर्जन से अधिक की मौत हो चुकी है। इस मामले को छोड़कर लालू यादव पर झारखंड के चाईबासा, दुमका और देवघर कोषागार से फर्जी तरीके से पैसे निकालने को लेकर मामला दर्ज किया गया था।

उल्लेखनीय है कि कई बीमारियों से पीड़ित, लालू प्रसाद वर्तमान में चारा घोटाला मामलों के सिलसिले में जमानत पर हैं और नई दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। प्रसाद 22 नवंबर को सुनवाई के लिए पटना पहुंचे।हाल ही में, उन्होंने उपचुनाव के संबंध में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए बिहार के कई शहर का दौरा किया था, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे चिकित्सा के लिए दिल्ली लौट गए ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *