चारा घोटाला मामले में बहस शुरू
रांची, 17 अगस्त (हि.स.)। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला मामले में मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में सुनवाई हुई। मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू हुई। सुनवाई के दौरान तत्कालीन लालू सरकार के वित्त सचिव फूलचंद सिंह के अधिवक्ता ने बहस की।
बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि तत्कालीन वित्त सचिव पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं हैं और उससे जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश किया। लालू की ओर से मंगलवार को बहस नहीं हुई। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। यह जानकारी सीबीआई के वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने दी।
गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामले में रोज सुनवाई होगी। सुनवाई का अब अंतिम चरण में है। अभियोजन पक्ष ने 575 गवाह के बयान के आधार पर बहस पूरी की है। मामले में बचाव पक्ष 27 आरोपितों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगी। इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी।
लालू प्रसाद के अधिवक्ता आनंद कुमार विज ने बताया कि चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार (आरसी 47A/96) से अवैध निकासी मामले में बचाव पक्ष की ओर से आज से बहस शुरू हो गई है। यह सुनवाई प्रतिदिन चलेगी। उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान लालू की ओर से बहस फिजिकल या वर्चुअल सुनवाई के लिए विरोध नहीं किया गया है। मामले में अन्य आरोपितों के द्वारा अदालत में आवेदन देकर फिजिकल बहस की मांग की गई थी।
सीबीआई के वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि चारा घोटाला का यह सबसे बड़ा मामला है। सीबीआई की ओर से बहस पूरी हो गई है। इस मामले में अवैध निकासी, फर्जी आवंटन, फर्जी आपूर्ति पत्र विपत्र से की गई। चारा घोटाला के पशुओं का चारा दवा एवं उपकरणों की आपूर्ति के लिए अवैध राशि की निकासी की गई थी। उन्होंने बताया कि पशुओं की ढुलाई के लिए स्कूटर, बाइक, ऑटो और जीप आदि का प्रयोग किया गया था। इसमें पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय पशुपालन अधिकारी विभाग के अधिकारी बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन पशुपालन मंत्री की सांठगांठ से सरकार के राजस्व की गड़बड़ी की गई थी।
बचाव पक्ष में लालू समेत अन्य आरोपितों ने कुल 26 गवाही दर्ज कराई थी। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू सहित 110 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे हैं। सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपित बनाया था। लालू समेत 147 आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था। सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र सहित 37 आरोपितों का निधन हो चुका है।