काला हिरण शिकार प्रकरण: स्थानांतरण को लेकर सुनवाई टली, अब 23 के बाद

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जोधपुर, 02 अगस्त (हि.स.)। फिल्म अभिनेता सलामान के काला हिरण शिकार के एक प्रकरण में मामला स्थानांतरण को लेकर सोमवार को सुनवाई टल गई। अब इसमें सुनवाई आगामी 23 तक हो पाएगी। बता दें कि सेशन कोर्ट से हाईकोर्ट में स्थानान्तरित करने की सलमान खान की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। इस मामले में आज सलमान के वकील की तरफ से सुनवाई तिथि आगे बढ़ानेे का आग्रह किया गया था। ऐसे में न्यायाधीश पीएस भाटी ने सुनवाई को 23 अगस्त तक स्थगित कर दिया।

सलमान हुआ था दोषी करार:

उल्लेखनीयी है कि जोधपुर के निकट कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरण की शिकार करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा दी थी। कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इन लोगों को बरी किए जाने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सलमान ने इस सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील कर रखी थी। वहीं, आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार ने सेशन कोर्ट में चुनौती दे रखी है।

ऐसे में सलमान खान की तरफ से एक ट्रांसफर याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई। इसमें कहा गया कि तीनों मामले एक-दूसरे से जुड़े हैं। यदि तीनों मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में की जाए तो समय की बचत होगी। इस ट्रांसफर याचिका पर आज न्यायाधीश पीएस भाटी की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत आज की सुनवाई को स्थगित किए जाने का आग्रह किया। जिसे न्यायाधीश भाटी ने स्वीकार कर लिया। अब मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होगी।

वर्ष 1998 में आया था मामला सामने:

यह भी बता दें कि वर्ष 1998 में अपनी फिल्म हम साथ-साथ है की जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर शहर के निकट तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार का आरोप लगा। इसके तहत उनके खिलाफ घोड़ा फार्म हाउस व भवाद गांव की सरहद में चिंकारा का शिकार करने के अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। तीसरा मामला उनके खिलाफ दो काले हिरण का कांकाणी गांव में शिकार करने का दर्ज किया गया। चौथा मामला सलमान के हथियारों को लेकर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया।

भवाद गांव में 27 सितम्बर 1998 की रात एक हिरण के शिकार का आरोप सलमान पर लगा। सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई। घोड़ा फार्म हाउस(ओसिया क्षेत्र) में 28 सितम्बर 1998 की रात दो हिरणों का शिकार करने का आरोप सलमान पर लगा। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रेल 2006 को उन्हें दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई।


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