दिल्ली बम धमाकों का दोषी आतंकी भुल्लर 42 दिन की पैरोल पर बाहर

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चंडीगढ़, 05 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना वायरस के चलते पंजाब सरकार ने राज्य की जेलों से छह हजार कैदी रिहा करने का फैसला किया है। इसी के मद्देनजर अमृतसर केन्द्रीय जेल से दिल्ली बम धमाकों का दोषी प्रोफेसर दविंदर सिंह भुल्लर को 42 दिन की पैरोल पर रिहा कर दिया गया। उसने 1990 के दशक में दिल्ली में कार बम धमाका किया था जिसमें नौ लोगों की मौत हुई थी। इस दोष में वह उम्र कैद की सजा काट रहा है।
पैरोल पर रिहा करते समय शर्त लगाई गई है कि दविंदर सिंह भुल्लर इस दौरान किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल सकेगा और न ही घर से बाहर जा सकेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच भुल्लर को उसके रंजीत एवेन्यू स्थित निवास भेजा गया। इमरजेंसी में घर से बाहर जाने से पहले उसे नजदीक के थाने को सूचित करना होगा। दिल्ली बम धमाकों के मामले में उसे 25 अगस्त, 2001 को टाडा अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी लेकिन सिख संगठनों व एसजीपीसी के प्रयासों से फांसी की सजा उम्रकैद में बदल दी गई।
जब वह जेल से बाहर निकला तो उसकी पत्नी नवनीत कौर और दूसरे रिश्तेदार मौजूद थे। आतंकवादी भुल्लर को गत वर्ष जून में दिल्ली की तिहाड़ जेल से अमृतसर केंद्रीय कारागार भेजा गया था। दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने भुल्लर के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए थे।

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