उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक माह तक के लिये लगी धारा 144

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नई दिल्ली, 25 फरवरी (हि.स.)। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सोमवार देर रात जिस तरह हिंसा हुई, उसे लेकर पहले से ही आशंका थी। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से उत्तर पूर्वी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन लोगों ने इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए हिंसा की।  जिसमें अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और इसके साथ यह निर्देश दिए हैं कि अगर कोई धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर पूर्वी जिला के डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य की तरफ से इस बाबत आदेश जारी किया गया है। सोमवार को जारी इस आदेश में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उत्तर पूर्वी जिला में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था खराब हो रही है। इसके अलावा ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है। बिना अनुमति के यहां प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यह भी देखने में आया है कि इसमें असामाजिक तत्व शामिल हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए जिले में धारा 144 लगाई जा रही है।
आदेश में दिए गए यह निर्देश
धारा 144 के बाद अब इस जिले में हथियार, डंडा, मशाल लेकर कोई नहीं चल सकता। चार और उससे ज्यादा लोगों को एक साथ इक्ट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। लोगों को भड़काने के मकसद से पर्चे बांटने का काम या सोशल मीडिया पर इस तरह की बात फैलाने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 24 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक के लिए जारी रहेगा।
अब तक सात लोगों की मौत
दिल्ली पुलिस के अनुसार सोमवार को हुई हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वही करीब एक दर्जन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उक्त घटना में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में घायल हुए डीसीपी अमित शर्मा की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है।

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