भारतीय रिजर्व बैंक ने डीबीएस बैंक के एकीकरण को मंजूरी दी

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मुंबई, 01 मार्च (हि.स.)। भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया के एकीकरण प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसके तहत डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में एकीकरण को अनुमोदन दिया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से बताया गया है कि आरबीआई ने डीबीएस बैंक लिमिटेड इंडिया की डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के संपूर्ण उपक्रम के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से एकीकृत कंपनी को बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) मोड में भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 ए की उप-धारा (4) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए मंजूर किया गया है। यह योजना 1 मार्च 2019 से प्रभावी होगी। डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया की सभी शाखाएं 1 मार्च 2019 से डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
बता दें कि समामेलन से पहले डीबीएस भारत में ‘शाखा मॉडल’ (ब्रांच मॉडल) के रूप में बैंकिंग कारोबार में सक्रिय था। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) के रूप में आरबीआई से मंजूरी मिलने के बाद संचालित होने वाला डीबीएस बैंक इंडिया देश में पहला विदेशी ऋणदाता संस्था बन गया है। देश में डीबीएस की 12 शाखाएं संचालित हो रही हैं और भारत के 30 शहरों में 50 शाखाओं तक विस्तार करने की योजना बनाई गई है।


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