कैबिनेट: जम्मू कश्मीर में आरक्षण से जुड़े मुद्दों को अध्यादेश के माध्यम से मंजूरी

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नई दिल्ली  (हि.स.)। जम्मू कश्मीर में आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत के आरक्षण के प्रावधान और नियंत्रण रेखा के नजदीक रहने वालों के साथ अब अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी राज्य में आरक्षण दिए जाने के प्रावधानों को मंजूरी दी गई है।
केन्द्र मंत्रिमंडल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में आरक्षण से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों को राज्यपाल की सहमति के साथ मंजूरी दी है। इन दोनों को लेकर अध्यादेश जारी किए जाएंगे।
केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा-370 की वजह से केन्द्र के पारित कानूनों को लागू कराने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसे में 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के प्रावधान को राज्यपाल की अनुमति से राज्य में अध्यादेश के माध्यम से लागू कराए जाने को मंजूरी दी गई है।
जेटली ने बताया कि राज्य सरकार के कानून के तहत नियंत्रण रेखा के समीप रहने वाले लोगों को वहां की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए आरक्षण दिया गया है। ऐसी ही स्थिति राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी होती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अंतराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को आरक्षण दिए जाने के प्रावधान को भी राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश के माध्यम से दिए जाने के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। 


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