कैबिनेट: तीन तलाक सहित चार विधेयकों पर राष्ट्रपति से अध्यादेश की सिफारिश

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नई दिल्ली, 19 फरवरी (हि.स.)। केन्द्र सरकार राज्यसभा में लंबित पड़े चार विधेयकों पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करेगी। इसमें त्वरित तीन तलाक को अपराध बनाने वाला विधेयक भी शामिल है।
इनमें मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 है, जो तीन तलाक(तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को रोकने से जुड़ा है। इसके अलावा इंडियन मेडिकल काउंसिल से जुड़ा भारतीय चिकित्सा परिषद(संशोधन) विधेयक-2018, कंपनी कानून(दूसरा संशोधन) विधेयक और चीटफंड कंपनियों को नियमित करने से जुड़ा ‘बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटिड टिपोजिट स्कीम बिल-2018’ है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आज कैबिनेट ने चार विधेयकों पर राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि चारों विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं लेकिन राज्यसभा में लंबित हैं। एक तीन तलाक संबंधित विधेयक को छोड़कर बाकी तीनों पर पक्ष विपक्ष में सहमति है।


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