दिल्ली हाईकोर्ट का एम्स को निर्देश, 12 साल की बीमार बच्ची का एक माह के अंदर करें ऑपरेशन

0

नई दिल्ली  (हि.स.) । दिल्ली हाईकोर्ट ने सीवियर स्पाईनल डिफॉरर्मिटी से ग्रस्त 12 साल ही एक बच्ची का एक महीने के अंदर आपरेशन करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विभू बाखरू ने एम्स अस्पताल को निर्देश दिया कि इस बच्ची का जल्द से जल्द इलाज करें। सुनवाई के समय ज्योति के साथ-साथ उसके मां-बाप भी कोर्ट में मौजूद थे।

बच्ची का नाम ज्योति है। बिहार के रहनेवाली ज्योति के माता-पिता इलाज के लिए एम्स अस्पताल आए। एम्स ने इन्हें पांच लाख रुपये से ज्यादा की राशि का खर्च बताया। इनके पास इतने पैसे नहीं थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय से गुहार लगाई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने नवंबर 2018 में पांच लाख रुपये से ज्यादा रकम एम्स को भेजा लेकिन उस बच्ची के आपरेशन की तिथि एम्स ने चार साल बाद की दी थी। वे बार-बार एम्स का चक्कर लगाकर कहते थे कि जल्द आपरेशन कर दें। तब एम्स ने कहा कि अगर आप 22 हजार रुपये प्राइवेट वार्ड के लिए दे सकते हैं तो हम प्राइवेट वार्ड में इलाज कर देंगे। प्राइवेट वार्ड में इसके आपरेशन की तिथि 18 नवंबर, 2018 को तय की थी लेकिन ये परिवार 22 हजार रुपये नहीं दे सका। इसकी वजह से आपरेशन नहीं हो सका।

उसके बाद उन्होंने 7 दिसंबर, 2018 को एम्स से संपर्क किया तो 13 फरवरी की डेट मिली लेकिन उस परिवार के पास पैसे नहीं थे। तब वकील अशोक अग्रवाल ने चंदा एकत्र किया । जब पैसा एकत्र कर ये परिवार 11 फरवरी को एम्स पहुंचा तो अस्पताल ने कहा कि आप जनरल कैटेगरी में हो, आपका इलाज तय समय से ही होगा। उनके आपरेशन का नंबर 305वां था। इसलिए जब नंबर आएगा तभी आपरेशन करेंगे। उसके बाद अशोक अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द आपरेशन करने का निर्देश दिया।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *