राज्यवार अल्पसंख्यक की परिभाषा और पहचान पर तीन माह में फैसला करे आयोग

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नई दिल्ली  (हि.स.)। राज्यवार अल्पसंख्यक की परिभाषा और उनकी पहचान तय करने के लिए के दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से कहा है कि वो इस मांग पर तीन महीने के अंदर फैसला ले। याचिका बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी।

याचिका में कहा गया था कि कई राज्यों में हिंदू वाकई संख्या में अल्पसंख्यक हैं| लेकिन सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यक का लाभ वहां उनसे कहीं बड़ी संख्या में वहां मौजूद मुस्लिम ले रहे हैं। जिन राज्यों का हवाला इस याचिका में दिया गया है , उनमें लक्षद्वीप (मुस्लिम आबादी 96.20 फीसदी), जम्मू कश्मीर (मुस्लिम आबादी 68.30 फीसदी) , असम ( मुस्लिम आबादी 34.20 फीसदी), पश्चिम बंगाल ( मुस्लिम आबादी 27.5 फीसदी), केरल (26.60 फीसदी), यूपी (19.30 फीसदी) और बिहार (18 फीसदी) शामिल हैं।


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