बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आरबीआई ने लगाया एक करोड़ जुर्माना

0

मुंबई, 17 जनवरी (हि.स.)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर निर्देश एवं अपने ग्राहक को जानिए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर 10.0 मिलियन (एक करोड़ रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। आरबीआई ने बताया कि बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुर्माना लगाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर एक करोड़ रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अपने ग्राहकों को जानिये दिशा-निर्देशों (केवाईसी) और धोखाधड़ी- वर्गीकरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है। केन्द्रीय बैंक की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि यह जुर्माना महाराष्ट्र बैंक की ओर से रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उक्त कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामी के आधार पर की गई है। इसके पीछे बैंक और ग्राहकों के बीच हुए किसी प्रकार के लेन-देन और समझौते की वैधता को लेकर सवाल उठाने की कोई मंशा नहीं है। आरबीआई ने पिछले साल भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना एक खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने में बैंक की तरफ से की गई देरी को लेकर लगाया गया था।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *