पश्चिम बंगाल में 7 नवम्बर से गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध

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स्वास्थ्य विभाग की निर्देशिका में कहा गया है कि सात नवम्बर से राज्य के किसी भी हिस्से में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर निषेधाज्ञा रहेगी। प्राथमिक तौर पर एक साल के लिए यह निषेधाज्ञा जारी की गई है। 



कोलकाता, 01 नवम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग की निर्देशिका में कहा गया है कि सात नवम्बर से राज्य के किसी भी हिस्से में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर निषेधाज्ञा रहेगी। प्राथमिक तौर पर एक साल के लिए यह निषेधाज्ञा जारी की गई है।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि किसी भी दुकान अथवा गोदाम में अगर पान मसाला और गुटखा आदि पाया गया तो मालिकों के खिलाफ गैरजमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त तपन कांति रूद्र ने यह निर्देशिका जारी की है। इस निर्देशिका में सिगरेट, खैनी, बीड़ी आदि की खरीद-बिक्री पर किसी तरह की कोई निषेधाज्ञा का जिक्र नहीं है। कुछ साल पहले भी इसी तरह बंगाल सरकार ने गुटखा और तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगाया था लेकिन उसका बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ।

 


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