कुलभूषण मामले में आईसीजे ने पाकिस्तान को लगाई फटकार

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संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और  पूरे मामले  में आवश्यक कार्यवाही भी नहीं की गई। 



दी हेग, 31 अक्टूबर (हि.स.)। भारत पूर्व नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (आईसीजे) ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है यह जानकारी गुरुवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली।

 

रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीजे के अध्यक्ष जज अब्दुलाकावी यूसुफ ने बुधवार को

संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और  पूरे मामले  में आवश्यक कार्यवाही भी नहीं की गई

कोर्ट ने यह भी कहा कि जाधव को वह सभी अधिकार नहीं दिए गए जो उसे मिलना चाहिए था। जज युसुफ ने इस मामले में बार-बार वियना कंवेंशन का जिक्र किया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि वियाना कन्वेंशन में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि जासूसी के आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को हर हाल में कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस देना चाहिए था

कोर्ट ने कहा वियाना कन्वेंशन के मुताबिक, दोनों देशों के बीच समझौता  नहीं होने के बावजूद  गिरफ्तार व्यक्ति को काउसंलर एक्सेस मिलना चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो यह वियना कंवेंशन का उल्लंघन है।

 

विदित हो कि कुलभूषण जाधव को अप्रैल, 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही इस मामले में सजा पर पुनर्विचार करने का फैसला सुनाया था

आईसीजे की पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि जाधव की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने भारत के काउंसिलर ऐक्सेस अधिकार का भी उल्लंघन किया था आईसीजे के फैसले का भारत ने स्वागत किया था

 

 


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