अयोध्या मामले की सुनवाई का सीधा प्रसारण करने की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार

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जस्टिस एसए बोब्डे ने कहा कि यह संस्थागत मामला है। इस पर प्रशासनिक स्तर पर फैसला किया जाएगा।



नई दिल्ली, 05 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई का सीधा प्रसारण करने की मांग करनेवाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका बीजेपी के पूर्व नेता गोविंदाचार्य ने दायर की है। इस मामले पर कल यानि 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने इस पर जल्द सुनवाई करने की मांग की जिसके बाद जस्टिस एसए बोब्डे ने कहा कि यह संस्थागत मामला है। इस पर प्रशासनिक स्तर पर फैसला किया जाएगा।
याचिका में कहा गया है कि यह विषय लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। संविधान की धारा 19(1)(ए) के तहत लोगों को जानने का अधिकार है कि अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले पर 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा।
पिछले 2 अगस्त को इस मामले पर मध्यस्थता प्रक्रिया असफल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से इस मामले पर रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को सूचित करें कि वे किन दस्तावेजों पर भरोसा करते हैं और उन दस्तावेजों को सुनवाई के समय कोर्ट में पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान बेंच पहले निर्मोही अखाड़ा और रामलला की ओर से दायर केसों पर सुनवाई करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त मध्यस्थता कमेटी ने पिछले 1 अगस्त को अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी।

 


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