विजय माल्या की अर्जी पर सुनवाई टली

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माल्या का कहना है कि मैंने बैंकों से कर्ज़ किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था लेकिन निजी संपत्ति भी जब्त की जा रही है। माल्या ने अपनी और अपनी परिजनों की मालिकाना संपत्तियों की कुर्की पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।



नई दिल्ली, 02 अगस्त (हि.स.) । सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति जब्ती के खिलाफ भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की अर्ज़ी पर आज सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। उनके वकील फली नरीमन के अस्वस्थ होने के चलते कोर्ट में उपलब्ध नहीं थे, जिसकी वजह से सुनवाई टालनी पड़ी।

माल्या का कहना है कि मैंने बैंकों से कर्ज़ किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था लेकिन निजी संपत्ति भी जब्त की जा रही है। माल्या ने अपनी और अपनी परिजनों की मालिकाना संपत्तियों की कुर्की पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

माल्या का कहना है कि किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियां कुर्क नहीं होनी चाहिए। पिछले पांच जनवरी को मुंबई के ट्रायल कोर्ट ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसके बाद कोर्ट ने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ माल्या ने बांबे हाईकोर्ट में अपील की थी। बांबे हाईकोर्ट ने पिछले 11 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बांबे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ माल्या ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

 


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