भोपाल/इंदौर, 29 जून (हि.स.)। इंदौर में नगर निगम अधिकारियों के साथ क्रिकेट के बैट से पिटाई करने के साथ ही एक अन्य मामले में भी भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को भोपाल की विशेष अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने शनिवार को मामले की सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर शाम को लन्च ब्रेक के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों मामलों में 20-20 हजार रुपये के मुचलकों पर विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत को मंजूरी दी।
उल्लेखनीय है गत 26 जून को नगर निगम अधिकारी धीरेंद्र बायस निगम के अतिक्रमण अमले के साथ जर्जन भवनों को ढहाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम अमले को बिना कार्रवाई के वापस लौटने को कहा। इसके बाजवूद वहां कार्रवाई जारी रही, जिससे आकाश आक्रोशित हो गए और क्रिकेट के बैट से निगम अधिकारी धीरेन्द्र बायस की पिटाई कर दी। इसको लेकर निगम कर्मी हड़ताल पर चले गए थे और भाजपा विधायक आकाश पर मुकदमा दर्ज कराकर उनको गिरफ्तार करने को एम रोड थाने पर जा डट थे। पुलिस ने कुछ ही देर बाद आकाश को गिरफ्तार कर लिया था और उसी दिन अदालत में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया था। अगले दिन यानी गुरुवार, 27 जून को इंदौर के अपर सत्र न्यायालय में आकाश के वकील ने उनकी जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल की विशेष अदालत निर्धारित है।
विधायक आकाश विजयवर्गीय की रिहाई की मांग को लेकर इंदौर में रेखा सिंह नामक की एक महिला शुक्रवार को भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। उसकी हड़ताल दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रही। महिला का कहना है कि आकाश हमारे विधायक हैं। वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्हें जेल में रखना गलत है। महिला का कहना है कि जब आकाश जेल से बाहर आकर उसे पानी पिलाएंगे, तभी वह अपनी भूख हड़ताल खत्म करेगी।