भोपाल की विशेष अदालत ने दी विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत

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विधायक आकाश विजयवर्गीय की रिहाई की मांग को लेकर इंदौर में रेखा सिंह नामक की एक महिला शुक्रवार को भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। उसकी हड़ताल दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रही।



भोपाल/इंदौर, 29 जून (हि.स.)। इंदौर में नगर निगम अधिकारियों के साथ क्रिकेट के बैट से पिटाई करने के साथ ही एक अन्य मामले में भी भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को भोपाल की विशेष अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने शनिवार को मामले की सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर शाम को लन्च ब्रेक के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों मामलों में 20-20 हजार रुपये के मुचलकों पर विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत को मंजूरी दी।

उल्लेखनीय है गत 26 जून को नगर निगम अधिकारी धीरेंद्र बायस निगम के अतिक्रमण अमले के साथ जर्जन भवनों को ढहाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम अमले को बिना कार्रवाई के वापस लौटने को कहा। इसके बाजवूद वहां कार्रवाई जारी रही, जिससे आकाश आक्रोशित हो गए और क्रिकेट के बैट से निगम अधिकारी धीरेन्द्र बायस की पिटाई कर दी। इसको लेकर निगम कर्मी हड़ताल पर चले गए थे और भाजपा विधायक आकाश पर मुकदमा दर्ज कराकर उनको गिरफ्तार करने को एम रोड थाने पर जा डट थे। पुलिस ने कुछ ही देर बाद आकाश को गिरफ्तार कर लिया था और उसी दिन अदालत में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया था। अगले दिन यानी गुरुवार, 27 जून को इंदौर के अपर सत्र न्यायालय में आकाश के वकील ने उनकी जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल की विशेष अदालत निर्धारित है।

इसके बाद शुक्रवार को विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका जनप्रतिनिधियों के लिए बनी भोपाल की विशेष अदालत में दाखिल की गई। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने शुक्रवार को सुबह दाखिल हुई जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए इंदौर से केस डायरी मंगाने के आदेश दिया और सुनवाई के लिए शनिवार का दिन निर्धारित कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने इंदौर पुलिस से शनिवार सुबह 11 बजे तक केस डायरी अदालत में पेश करने निर्देश दिये थे। शनिवार को सुबह इंदौर से केस डायरी आने के बाद विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क अदालत में रखे, जिसे सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में निगम की ओर से सीनियर एडवोकेट अविनाश सिरपुरकर, जबकि आकाश की ओर से पूर्व उप महाधिवक्ता पुष्पमित्र भार्गव ने पैरवी की। लन्च ब्रेक के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने आकाश को दो अलग-अगल मामलों में 20-20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। इनमें से एक मामला नगर निगम अधिकारी के साथ क्रिकेट के बैट से पिटाई का था, जबकि दूसरा मामला शहर में बिना अनुमति विरोध प्रदर्शन का है। आकाश ने राजवाड़ा पर बिना अनुमति के विरोध करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुतले जलाए थे। विशेष अदालत में शनिवार को पूरे समय विधायक विश्वास सारंग समेत अनेक भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।आकाश की रिहाई के लिए भूख हड़ताल पर बैठी महिला

विधायक आकाश विजयवर्गीय की रिहाई की मांग को लेकर इंदौर में रेखा सिंह नामक की एक महिला शुक्रवार को भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। उसकी हड़ताल दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रही। महिला का कहना है कि आकाश हमारे विधायक हैं। वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्हें जेल में रखना गलत है। महिला का कहना है कि जब आकाश जेल से बाहर आकर उसे पानी पिलाएंगे, तभी वह अपनी भूख हड़ताल खत्म करेगी।

 


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