डीयू में दाखिले के नियम को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और केन्द्र सरकार को नोटिस

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दिल्ली हाईकोर्ट में 14 जून तक दाखिल करना होगा जवाब



नई दिल्ली, 10 जून (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए नए योग्यता नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 14 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस शैक्षणिक सत्र में दाखिले के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 30 मई,2019 से शुरू की थी। इस पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 जून है।

याचिका एक वकील चरणपाल सिंह बागड़ी ने दायर की है। याचिका में दाखिला के लिए आखिरी समय में योग्यता के नियम बदलने के यूनिवर्सिटी के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि दाखिला के लिए नए योग्यता नियमों को निरस्त कर पुराने योग्यता नियमों के तहत आवेदन करने की अनुमति दी जाए।

पिछले साल तक अगर किसी छात्र को गणित में 50 फीसदी अंक आते थे तो वह इकोनॉमिक्स में बीए(ऑनर्स) में आवदेन कर सकता है लेकिन इस साल ‘बेस्ट ऑफ फोर’ के लिए इस विषय को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गणित टॉप चार विषयों में से एक होगा और इनके कुल जोड़ को दाखिले का आधार माना जाएगा।

इसी तरह पिछले साल तक बीकॉम(ऑनर्स) में किसी छात्र के लिए गणित/बिजनेस मैथेमैटिक्स के कुल जोड़ 45 फीसदी अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। इस साल नए योग्यता मानदंडों के मुताबकि छात्र को गणित/बिजनेस मैथेमैटिक्स में 50 फीसदी या अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और कुल जोड़ अंक 60 फीसदी होना चाहिए।


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