महाराष्ट्र: पीजी मेडिकल कोर्स में 10 फीसदी आरक्षण कोटा लागू नहीं होगा

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महाराष्ट्र में अभी चल रहे पीजी मेडिकल कोर्स में दाखिले में सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण कोटा लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े कोटे के लिए संविधान संशोधन होने से पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, आप बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। 



नई दिल्ली, 30 मई (हि.स.)। महाराष्ट्र में अभी चल रहे पीजी मेडिकल कोर्स में दाखिले में सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण कोटा लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े कोटे के लिए संविधान संशोधन होने से पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, आप बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं।

दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पीजी मेडिकल में दाखिले में सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को दस फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज करने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप से पूरी दाखिला प्रक्रिया प्रभावित होगी। पिछले 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को नोटिस जारी किया था। याचिका जनहित अभियान नामक संस्था और तीन अन्य लोगों ने दायर किया है। याचिका में पीजी मेडिकल में दाखिला में आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग को दस फीसदी आरक्षण के प्रावधान को लागू करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।


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