रमजान के दौरान 5 बजे से वोटिंग शुरू करने की मांग वाली याचिका खारिज

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नई दिल्ली, 13 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने रमज़ान के चलते मतदान सुबह सात की बजाय की पांच बजे से शुरू करने की मांग खारिज कर दी है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा कि हम निर्वाचन आयोग के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वोटिंग के घंटे तय नहीं कर सकते हैं, ये निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है। निर्वाचन आयोग को लॉजिस्टिक समस्या भी हो सकती है।

दो मई को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि इस मामले पर फैसला करें। निर्वाचन आयोग ने इस मांग को अव्यावहारिक बताते हुए खारिज कर दिया था।
याचिका में कहा गया था कि चुनाव के बाकी चरण रमजान के महीने में पड़ रहे हैं और गर्मी भी काफी पड़ रही है। राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लू चल रही है। इसलिए वोटिंग की शुरुआत सुबह सात बजे की बजाय सुबह पांच बजे से करने का दिशानिर्देश जारी किया जाए।

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