मुकदमों की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने संबंधी याचिका खारिज

0

नई दिल्ली, 11 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में केसों की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने के लिए नियम बनाए जाने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में रखी गई बातें मान्य नहीं हैं। चीफ जस्टिस को बेंच के गठन और काम के बंटवारे पर फैसला लेने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस इस कोर्ट के प्रमुख हैं और कोर्ट के प्रशासन और न्यायिक कार्य उनमें निहित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस पर भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं बनता है। याचिका एडवोकेट अशोक पाण्डेय ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट नंबर एक में चीफ जस्टिस के साथ दो वरिष्ठतम जजों को शामिल किया जाना चाहिए।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *