मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स की याचिका पर ईडी को नोटिस

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नई दिल्ली, 06 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में आरोपी मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स द्वारा अपने खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का केस निरस्त करने की मांग पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ईडी से 11 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल ने भी संपत्ति जब्त करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी याचिका के जवाब में ईडी ने कहा था कि नीरव मोदी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे तथ्यों को छुपा रहे हैं और ईडी या सीबीआई द्वारा जांच के लिए बुलाने पर पेश नहीं हो रहे हैं। हाईकोर्ट नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की याचिकाओं पर 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा। नीरव मोदी की याचिका में मनी लाउंड्रिंग एक्ट के प्रावधन को चुनौती दी गई है जिसके तहत ईडी ने कंपनी की संपत्तियों को जब्त किया है। याचिका में कहा गया है कि ईडी ने कानून का उल्लंघन करते हुए उसकी संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी ने सर्च वारंट की कॉपी भी कंपनी के अधिकारियों को नहीं दिखाई। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर पीएनबी के साथ 12,700 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड का आरोप है।


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