सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गैरकानूनी हैं खाप पंचायतें

0

नई दिल्ली, 27 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों को गैरकानूनी करार दिया है । कोर्ट ने कहा है कि दो वयस्कों द्वारा सहमति से की जा रही शादी को रोकने का खाप या किसी भीड़ का प्रयास गैरकानूनी है। कोर्ट ने कहा कि पंचायतों को ऐसी शादियों को रोकने से अपने को दूर रखना चाहिए । चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऐसी शादियों को रोकने के खिलाफ कानून बनने तक निरोधात्मक दिशानिर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 मार्च को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *