कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

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नई दिल्ली, 16 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएनक्स मीडिया डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस एसपी ग्रंथि की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई की ओर से एएसजी तुषार मेहता ने कार्ति की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है| इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने कहा कि कार्ति ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि कार्ति सहयोग नहीं कर रहे हैं| फिर भी हमने कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। उनकी दलील का विरोध करते हुए कार्ति की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर सीबीआई एक भी साक्ष्य बता दें कि हमने साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया है तो हम जमानत याचिका वापस ले लेंगे। पिछले 13 मार्च को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था । कार्ति की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट से कहा था कि ट्रायल कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पिछले 5 मार्च से लंबित है। हम ट्रायल कोर्ट से जमानत अर्जी वापस ले रहे हैं। उसके बाद जस्टिस एसपी गर्ग ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। पिछले 12 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा कार्ति को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद कार्ति ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कार्ति के वकील दायन कृष्णन और मोहित माथुर ने इस मामले को कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल की बेंच के समक्ष मेंशन किया था।


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