सुब्रत रॉय को बड़ा झटका, 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश
नई दिल्ली, 31 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा समूह द्वारा 5700 करोड़ रुपये अभी तक जमा नहीं करने पर नाराजगी जताते हा प्रमुख सुब्रत रॉय को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुब्रत रॉय को 28 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सहारा प्रमुख ने अब तक करीब 20,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं और 5,700 करोड़ अब भी बाकी हैं। सेबी ने कहा कि अवैध स्कीम के ज़रिए जुटाए गए पैसे लौटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दो कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गई और 28 फरवरी को सुब्रत रॉय को पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर 2012 के आदेश का सुब्रत रॉय ने पालन नहीं किया है तो कानून अपना काम करेगा। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को कई मौके दिए, उसके बावजूद उन्होंने 25,700 करोड़ रुपये जमा नहीं किए। सहारा समूह का पिछले छह माह का रिकॉर्ड देखने के बाद उन पर भरोसे का कोई मतलब नहीं बनता है।
करीब दो साल से ज्यादा समय तिहाड़ जेल में गुजारने के बाद सुब्रत रॉय को 06 मई,2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। सुब्रत रॉय की माताजी के देहांत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था।