सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, सिगरेट के पैकेट पर छपते रहेंगे चेतावनी वाले चित्र
नई दिल्ली, 12 मार्च (हि.स.)। सिगरेट पैकेट के 85% हिस्से पर सचित्र चेतावनी वाले चित्र फिलहाल छपते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई आठ हफ्ते के लिए टाल दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 85% हिस्से में चेतावनी छापने के नियम को रद्द कर दिया था। सिर्फ 40 % हिस्से में चेतावनी छापने को कहा था। पिछले 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सचित्र चेतावनी 40 फीसदी करने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि आम जनता का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और हाईकोर्ट को 85 फीसदी सचित्र चेतावनी देनेवाले केंद्र सरकार के आदेश को निरस्त नहीं करना चाहिए था। 15 दिसंबर 2017 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2014 के नियमों में संशोधन को खारिज करते हुए इसे संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बताया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि 40 फीसदी चेतावनी वाली तस्वीर लगाने का पुराना नियम जारी रहेगा। तंबाकू उद्योगों की 85 फीसदी चेतावनी वाली तस्वीर लगाने के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश को निरस्त कर दिया था।