फॉक्सवैगन को कल तक 100 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का आदेश
कंपनी ने अपनी 11 मिलियन डीजल वाहनों में गलत उपकरण का प्रयोग किया था
नई दिल्ली, 17 जनवरी (हि.स.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन को कल यानि 18 जनवरी की शाम तक 100 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है । कंपनी पर ये जुर्माना अत्यधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य को हुए नुकसान को लेकर लगाया गया है।
एनजीटी ने कहा कि अगर जुर्माने की ये राशि जमा नहीं की गई तो वह कंपनी के भारत स्थित मैनेजिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार करने और कंपनी की सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे सकता है।
एनजीटी द्वारा नियुक्त कमेटी ने फॉक्सवैगन पर गलत सॉफ्टवेटर का इस्तेमाल कर दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ाने को लेकर 171.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फॉक्सवैगन की कारों से साल 2016 में लगभग 48.678 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड को दिल्ली की हवा में घोला।
फॉक्सवैगन ने यह बात स्वीकार किया था कि उसने 11 मिलियन डीजल वाहनों में गलत उपकरण का प्रयोग किया था। कंपनी ने साल 2015 में 3 लाख से ज्यादा वाहनों को वापस ले लिया था जो भारत के बीएस-4 के मानक की तुलना में लगभग 1.1 से 2.6 गुना तक ज्यादा प्रदूषण उत्सर्जित कर रहे थे।