नमो टीवी पर मतदान के 48 घंटे पहले तक प्री-रिकॉर्डेड प्रोग्राम दिखाने पर लगी रोक

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नई दिल्ली, 17 अप्रैल (हि.स.)। चुनाव आयोग ने ‘नमो टीवी’ पर प्रचार समाप्ति और मतदान तक के 48 घंटों के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्री-रिकार्डेड चुनावी सामग्रियों पर रोक लगाते हुए सिर्फ लाइव प्रसारण को अनुमति दी है। आयोग ने इस आशय का पत्र दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजते हुए यह निर्देश दिया कि आगामी छह चरण के मतदान के दौरान इस आदेश के पालन को सुनिश्चित कराया जाए।
उल्लेखनीय है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 के तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व तक संबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार की चुनाव सामग्री के प्रचार और प्रसार पर रोक लगी रहती है। आयोग ने इसी के अनुरूप नमो टीवी के के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि ‘नमो टीवी’ पर लाइव कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं लेकिन मतदान पूरा होने के 48 घंटे पहले तक चैनल पर कोई भी प्री-रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं दिए जा सकते।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी(सीईओ) नमो टीवी पर किसी भी कार्यक्रम को बगैर मंजूरी प्रसारित न करने का भाजपा को पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे एक पत्र में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों को डीटीएच के माध्यम से सीधे प्रसारित करने वाले ‘नमो’ टीवी को इश्तिहारी चैनल मानते हुए उसके सामग्री की जांच की जाए। साथ ही, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस पर होने वाले खर्च को उसके सालाना ऑडिट में शामिल करने की बात भी कही थी।

 


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