चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं
रांची 11 मार्च।चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।उनके वकील की ओर से दायर जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव की याचिका को स्वीकार किया गया। कोर्ट में सुनवाई में अदालत ने कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिए कहा था वह दूर कर लिए गए हैं, वहीं आज अदालत में लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड की मांग गई है।अगली सुनवाई की तिथि 1 अप्रैल मुकर्रर की गई है। यानी अब लालू प्रसाद यादव की होली जेल में ही मनेगी।होली अगले सप्ताह 19 मार्च को है । चारा घोटाला में सी बी आई की विषेश अदालत ने डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड रूपए की अवैध निकासी मामले में 5 वर्ष की सजा और 50 लाख क जुर्माना लगाया था । इसे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए ज़मानत देने की मांग की गयी थी । सीबीआई से भी कोर्ट ने जवाब मांगा है । फिलहाल लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेईंग वार्ड में भर्ती हैं।
सीमा सिन्हा ब्यूरो प्रमुख।