रांची, 24 मार्च (हि.स.)। चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को दुमका कोषागार केस में आईपीसी और पीसी की धाराओं के तहत दो पृथक मामलों में सात-सात साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें आपराधिक साजिश जैसी धाराएं भी शामिल हैं। उन पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके पूर्व भी लालू प्रसाद यादव को दो अन्य मामलों में पांच साल और साढ़े तीन साल की सजा हो चुकी है और वह हजारीबाग के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे हैं।