आरबीआई ने 32 एनबीएफसी को वित्तीय कारोबार करने से रोका

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मुंबई, 12 फरवरी (हि.स.)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुंबई, कोलकाता, नागपुर समेत देश की विभिन्न 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने का फैसला लिया है।
आरबीआई की ओर से बताया गया कि आरबीआई ने मुंबई से संचालित होनेवाली कोंकण कैपफिन लिमिटेड, विविधा फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आर्क फाइनेंशियल सर्विसेस बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में अंहिता फाइनेंशियल सर्विसेस (बॉम्बे) प्रा. लिमिटेड), मसालिया फाइनेंस लिमिटेड, आरटीजी एक्सचेंज लिमिटेड (पूर्व में गड़िया ग्लोबल फोरेक्स लिमिटेड), कैपमैन फाइनेंशियल्स लिमिटेड को निवेश और जमा पूंजी स्वीकार करने से रोक लगा दी है।
इसके अलावा आरबीआई ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से संचालिचत होनेवाली चेक संस ब्रोकिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, टार्जन ट्रैकॉन प्राइवेट लिमिटेड, एवरग्रीन ट्रेडर्स एंड फाइनेंसिज प्राइवेट लिमिटेड, स्कोप टाई-अप प्राइवेट लिमिटेड, सूर्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स लिमिटेड, बाबूलाल नंदलाल बोहरा प्राइवेट लिमिटेड, अजंता लीजिंग एंड रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, अभिनंदन फिनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, आर्टेक मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अंबर कॉम्मोडील प्राइवेट लिमिटेड, अनमोल डिस्ट्रिब्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड, अनिन्द्र सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, हावड़ा की व्हाइटपिन टाई-अप लिमिटेड और अरिहंत मंगल सेक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड पर भी कारोबारी रोक लगा दिया है।
महाराष्ट्र के नागपुर से संचालित होनेवाली अमृत लीजफ़िन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर भी कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने गुजरात के मेहसाणा जिले से संचालित होनेवाले कृणाल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड, सूरत की कंपनी रंगोली लीज एंड फाइनेंस लिमिटेड, बड़ौदा की तरु ज्योत इंवेस्टमेंट लिमिटेड, वडोदरा की ही प्रकाश फाइनेंशियल सर्विसेस (गुजरात) लिमिटेड (पूर्व में कल्प-प्रकाश फाइनेंस लिमिटेड), अहमदाबाद से संचालित होनेवाली आवाज फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को भी कारोबार करने से रोक दिया है।
आरबीआई ने नई दिल्ली से संचालित होनेवाले रघुवर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, गोल्ड फिल्ड्स लीजिंग फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मनोहर क्रेडिट एंड ग्रोथ फंड प्राइवेट लिमिटेड को भी कारोबार करने से रोक दिया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से संचालित होनेवाले शकुन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और रांची की कंपनी कोसी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को भी कारोबार करने से रोक लगाई गई है। कोटा (राजस्थान) की अल्टिमेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को भी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍थाओं के रूप में किसी भी प्रकार के वित्तीय कारोबार करने से रोक दिया गया है। 


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