नई दिल्ली, 06 अगस्त (हि.स.)। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को खत्म कर दिया। इस फैसले के लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर में अब बहुत कुछ बदल जाएगा। जम्मू-कश्मीर के लोग और यहां के सियासतदां इस फैसले का विरोध भी इसीलिए ही कर रहे हैं, क्योंकि बरसों से विशेषाधिकार का लाभ उठाते आ रहे इन लोगों की शक्तियां अब सीमित हो जाएंगी और उन्हें अपने हर फैसले के लिए केंद्र का मुंह देखना पड़ेगा। उधर, अनुच्छेद-370 खत्म होने का पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। लोग एक-दूसरे का मुंह मीठा कर अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं।
आइए जानते हैं कि अनुच्छेद-370 के खत्म होने के बाद अब क्या-क्या बदल जाएगा:
- जम्मू-कश्मीर का अब से कोई झंडा नहीं होगा, अब यहां भी सिर्फ तिरंगा ही शान से लहराएगा।
- जम्मू-कश्मीर में अभी तक 87 विधानसभा सीटें थीं लेकिन अब जबकि लद्दाख इस सूबे से अलग हो चुका है तो यहां की विधानसभा सीटें भी कम हो जाएंगी।
- जम्मू-कश्मीर में अब दोहरी नागरिकता नहीं रहेगी जबकि अभी तक जम्मू-कश्मीर में मतदान का अधिकार सिर्फ यहां के स्थायी नागरिकों को ही था। केंद्र के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद भारत का कोई भी नागरिक यहां का वोटर और उम्मीदवार बन सकता है।
- इस फैसले के बाद सूबे से अब राज्यपाल का पद खत्म हो जाएगा। इसके स्थान पर उपराज्यपाल का पद होगा और राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी।
- अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब बाहरी लोग भी जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीद सकेंगे।
- कश्मीर ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा, जिसकी दिल्ली और पुडूचेरी की तरह अपनी विधानसभा होगी।
- जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल अब दूसरे राज्यों की तरह 6 साल की बजाय 5 साल का ही होगा।
- अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर को मिलने वाले विशेषाधिकार अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस प्रदेश में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा।
- जम्मू-कश्मीर में अब भारत के दूसरे हिस्सों की तरह ही आरटीआई और सीएजी जैसे कानून भी लागू होंगे।
- अभी तक यहां के नागरिक ही सरकारी नौकरी में जा सकते थे लेकिन अनुच्छेद-370 खत्म होने के बाद देश का कोई भी नागरिक अब यहां नौकरी पा सकेगा।