भाजपा सांसद हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ वारंट जारी

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ये तीनों समन के बावजूद कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे।



नई दिल्ली, 18 दिसम्बर (हि.स.)। स्थानीय राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आपराधिक मानहानि मामले की याचिका में सोमवार को भाजपा सांसद हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ वारंट जारी किया। ये तीनों समन के बावजूद कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे।
पिछली 28 नवम्बर को कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत छह नेताओं के खिलाफ समन जारी किया था। यह नेता हैं-सांसद प्रवेश सिंह वर्मा, सांसद हंसराज हंस, हरीश खुराना, विधायक विजेंद्र गुप्ता और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा।
यह याचिका पिछले 20 जुलाई को दायर की गई थी । याचिका में कहा गया है कि मनोज तिवारी समेत छह नेताओं ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने कहा था कि इन नेताओं ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की ।
याचिका में कहा गया है कि इन नेताओं ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में दो हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसके लिए पिछली 1 जुलाई को मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तिवारी ने एक आरटीआई के हवाले से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
तिवारी ने कहा था कि जो क्लासरूम 892 करोड़ रुपये में बन सकते थे उनके निर्माण में दो हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया गया। तिवारी ने आरोप लगाया था कि इस काम के लिए 34 ठेकेदारों को ठेका दिया गया था जिसमें कुछ मंत्रियों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। तिवारी ने केजरीवाल  और सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की थी। सिसोदिया ने इसे लेकर इन नेताओं को अपने बयान वापस लेने के लिए लीगल नोटिस भी भेजा था।

 


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