विवाद से विश्वास योजना के भुगतान की अंतिम तारीख 31 मार्च तक बढ़ी

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फंसे टैक्‍स को निपटाने के लिए 3 महीने का अतिरिक्‍त समय मिला 



नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (हि.स.)। आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास स्कीम के तहत भुगतान करने की आखिरी तारीखी बढ़ा दी है। पहले इसकी समय-सीमा 31 दिसम्बर, 2020 थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इससे संबंधित अधिसूचना भी देर रात जारी कर दी। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इस स्कीम के तहत करदाता कोई भी अतिरिक्त शुल्क दिए बगैर अपने पुराने टैक्स विवाद का निपटारा कर सकता है।

क्‍या है विवाद से विश्‍वास स्‍कीम
इस स्‍कीम को लंबे वक्‍त से लंबित कर विवादों के समाधान करने के मकसद से लाया गया है। दरअसल तमाम अदालतों में टैक्स से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपये के 4.83 लाख मामले लंबित हैं। इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। इसके तहत उन्‍हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी।

योजना 17 मार्च, 2020 को लागू हुई
उल्‍लेखनीय है कि विवाद से विश्वास योजना 17 मार्च, 2020 को प्रभाव में आई थी। अब 31 जनवरी, 2020 तक जो मामले कमिश्‍नर (अपील), इनकम टैक्‍स अपीलीय ट्रिब्‍यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे। सीबीडीटी के मुताबिक उन सभी टैक्‍स के मामलों पर ये स्‍कीम लागू होगी। इसके तहत लंबित अपील टैक्‍स विवाद, पेनाल्‍टी या ब्‍याज से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा एसेसमेंट या रीएसेसमेंट से भी इसका नाता हो सकता है।

 


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