नई दिल्ली, 06 जनवरी (हि.स.)। विजय माल्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि विजय माल्या सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले को आधार बनाकर दुनिया की किसी अदालत में सुनवाई से स्थगन नहीं मांग सकते हैं। कोर्ट ने ये बातें तब कही जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि लंदन की कोर्ट में एसबीआई के दीवालिया केस में विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित होने की दलील दी है।
भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक समूह ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय से भगोड़ा विजय माल्या को करीब 1,145 अरब पाउंड का कर्ज न चुकाने के आरोप में दिवालिया घोषित करने का आदेश देने की अपील की थी। बैंकों की याचिका पर लंदन की कोर्ट ने दिसम्बर 2019 में फैसला सुरक्षित रख लिया था।