उत्तराखंडः स्कूलों में 3 माह की फीस लेने के मामले में हाईकोर्ट ने किया केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब
नैनीताल, 05 मई (हि.स.)। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने निजी व अर्ध शासकीय विद्यालयों द्वारा लॉक डाउन में अभिभावकों से फीस लिये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से 12 मई तक जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले अगली सुनवाई की तिथि 12 मई नियत की है।
मामले की सुनवाई आज न्यायमुर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार लॉक डाउन की अवधि में निजी व अर्द्ध शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की तीन माह की फीस माफ करने व इस मामले में समुचित और व्यावहारिक नीति बनाये जाने की मांग को लेकर देहरादून निवासी जपिन्द्र सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने निजी व अर्द्ध शासकीय विद्यालयों को लॉक डाउन की अवधि की ट्यूशन फीस लेने के आदेश दे दिए हैं और कई विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर मार्च और अप्रैल महीने की फीस जमा कराने के लिए अत्यधिक दबाब डाला जा रहा है ।
याचिकाकर्ता का कहना है कि ऑन लाइन क्लासेस के लिए अभिभावकों के पास साधन नहीं हैं। नेट नहीं चल रहा है जबकि राज्य सरकार के पास अपना नेशनल चैनल दूरदर्शन है। उसके माध्यम से क्लासेस चलाई जाएं, क्योंकि हर घर मे दूरदर्शन आता है और टेलीविजन भी लगे हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। उसके माध्यम से क्लासेस शुरू की जाएं।