उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलॉक-4.0 की गाइडलाइन
देहरादून, 01 सितम्बर (हि.स.)। उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक-4.0 के लिए मंगलवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें ज्यादातर मामलों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ही अमल हुआ है। फिलहाल मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से आज शाम जारी राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के संचालन की अनुमति है।
प्रदेश में 21 सितम्बर के बाद सभी जिले अपने यहां स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षकों और गैर-शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसलिंग और अन्य गतिविधियों की इजाजत होगी। इसके साथ ही नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे लेकिन इसके लिए अभिभावकों को अंडरटेकिंग देना होगा । इस दौरान विद्यार्थियों पर उपस्थिति के लिए स्कूल दबाव नहीं डालेंगे। आईटीआई और अन्य कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी अपना काम कर सकेंगे।
21 सितम्बर के बाद सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और खेलों के आयोजनों की अनुमति होगी। इनमें अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। फेस मास्क, शारीरिक दूरी और अन्य सभी निर्धारित प्रावधानों का पालन करना होगा। 20 सितम्बर तक विवाह समारोहों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी लेकिन उसके बाद इनमें भी 100 लोग शामिल हो सकेंगे। ओपन एयर थिएटर यानी सर्कस आदि को अनुमति दी गई है लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इस तरह के दूसरे स्थल फिलहाल बंद रहेंगे।
प्रदेश में अब कोई भी जिला बिना राज्य सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी इलाके में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।
इस दौरान अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में आने पर अब कोई रोक नहीं होगी लेकिन उन्हें राज्य सरकार के पोर्टल http: smarteitvdehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के दस्तावेज बॉर्डर क्रास करते समय चेक किए जाएंगे। यह शर्त उन देशों से आने वाले लोगों और वाहनों पर भी लागू होगी, जिनकी जमीनी सीमा भारत के साथ लगती है और उनके साथ पहले से सीमा मुक्त व्यापार समझौता लागू है।
देश में दूसरे राज्यों के हाईलोड वाले शहरों से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में आने पर 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन और उसके बाद 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। हाईलोड वाले कुल 34 शहर तय किए गए हैं। इनमें दिल्ली के सभी जिले, मुंबई, ठाणे, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु अर्बन, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, पश्चिम गोदावरी, एसपीएस नेल्लोर, विशाखापट्टनम, चित्तूर, रायगड, नासिक, नागपुर, जलगांव, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कुर्नूल, नॉर्थ 24 परगना, गुंटूर, अनंतपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत हैं। हालांकि अन्य शहरों से आने वाले लोगों को 14 दिन की अवधि होम क्वारंटाइन में बिताने की छूट होगी।