उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने के मामले में सुप्रीम राहत

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अवमानना कार्यवाही शुरू करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक



नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी बंगला खाली नहीं करने और बकाया भुगतान के मामले में पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से अवमानना कार्यवाही शुरू करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी बंगला नहीं खाली करने वाले मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही  शुरू करने का आदेश दिया था। दरअसल, हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार दर से आवासों का किराया वसूलने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वो पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवासों का किराया बाजार दर से वसूलें। हाईकोर्ट ने जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार दर पर किराया वसूलने का निर्देश दिया था उनमें नारायण दत्त तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा शामिल हैं।

 


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