उप्र: अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो याचिका से संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी इस पर सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने तथ्यों के आधार पर ही फैसला दिया था।



नई दिल्ली, 17 जनवरी (हि.स.) । सपा नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो याचिका से संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी इस पर सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने तथ्यों के आधार पर ही फैसला दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि अब्दुल्ला की अयोग्यता बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला के खिलाफ दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के मामले में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया।
अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के अयोग्य ठहराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब्दुल्ला ने अपनी याचिका में कहा है कि वैज्ञानिक टेस्ट व शारीरिक जांच और उनकी मां की सर्विस बुक के मुताबिक भी 1990 में अब्दुल्ला का जन्म हुआ था। रामपुर की स्वार सीट से बीएसपी उम्मीदवार नवाब काजिम अली ने भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट अर्जी दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि जब भी अब्दुल्ला आज़म की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, कोर्ट उनका भी पक्ष सुने।

 


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