नई दिल्ली, 19 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में रायबरेली में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए दो हफ्ते का समय और दे दिया है। हालांकि सीबीआई ने पीड़िता और वकील के अभी बयान न देने की स्थिति का हवाला देकर 4 हफ्ते का वक्त मांगा था। कोर्ट ने एक्सीडेंट में घायल वकील को भी 5 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार को सलाह दी कि वो मीडिया में बयान देने से बचें। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कर के आप अनजाने में आरोपित को मदद पहुंचा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे पास आइए। हम हल निकालने की कोशिश करेंगे।
पिछले 17 अगस्त को उन्नाव रेप मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से गैंगरेप मामले की जांच पूरी करने के लिए एक सप्ताह का समय देने की मांग की। जिसके बाद कोर्ट ने 26 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट पूरी करने का निर्देश दिया। इस मामले में नरेश तिवारी, शुभम और ब्रजेश यादव आरोपित हैं। इनके खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज है।
बाकी तीन केसों में कोर्ट ने पिछले 16 अगस्त से औपचारिक रुप से ट्रायल शुरु कर दिया। कोर्ट गवाहों के बयान दर्ज करा रही है। गवाहों के बयान कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन-कैमरा हो रहे हैं।