बिहार में 30 सितम्बर तक लागू रहेंगे अनलॉक-4 के नियम

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स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, खेल, सिनेमा, पार्क व स्विमिंग पूल पर जारी रहेंगे प्रतिबंध21 सितम्बर से मिल सकती है शादी-ब्याह और अन्य सामाजिक समारोहों के आयोजन की सशर्त इजाजत     



पटना, 07 सितम्बर (हि.स.) । बिहार में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक-4 के ही दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे। राज्य सरकार के गृह विभाग ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर। राज्य में लॉकडाउन-7 की मियाद रविवार छह सितंबर को ही खत्म हो गई थी। इससे पहले गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि राज्य में गृह मंत्रालय के अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश लागू हैं और इसका पालन किया जा रहा है।

29 अगस्त को गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। यह 1 से 30 सितम्बर तक पूरे देश में प्रभावी है। इसके तहत राज्य या इससे बाहर आने-जाने पर कोई रोक नहीं है। 21 सितम्बर से कई अन्य गतिविधियों को संचालित करने की छूट दी गई है। इसके तहत धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। वहीं, शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही उपस्थित के पुराने आदेश को 20 सितम्बर तक प्रभावी रखा गया है। हालांकि 21 सितम्बर से शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकते हैं।

कंटेनमेंट जोन में भी कोई रियायत नहीं 
राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज को अगले आदेश तक बंद रखा गया है। हालांकि 21 सितम्बर से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थान अपने 50 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारियों को बुला सकते हैं। 9 वीं से 12 वीं तक के छात्र पढ़ाई के सिलसिले में शिक्षकों से स्कूल में मिल सकते हैं, पर इसके लिए अभिभावक की इजाजत जरूरी होगी। हालांकि सिनेमा हॉल, पार्क, स्वीमिंग पूल को पहले की तरह बंद रखा गया है। कंटेनमेंट जोन में भी कोई रियायत नहीं दी गई है।

राज्य सरकार बगैर इजाजत पाबंदी नहीं लगा सकती
अनलॉक-4 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश को राज्य सरकारें नहीं बदल सकतीं। गृह मंत्रालय के आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश बगैर केन्द्र सरकार से सलाह लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई नई पाबंदी नहीं लगा सकते। राज्य सरकार को कोई भी अतिरक्त पाबंदी लगाने के लिए केन्द्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। अनलॉक -3 तक राज्य सरकार को यह अधिकार था।

अनलॉक-4 के यह हैं नियम

–    7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने या ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

–    केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा.

–     स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.

–     शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे.

–    कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी. लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी.

–    21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेंगे.

–    सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे.

–    21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे. इसमें सोशल डिसटेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.

–    ऑनलाइन या डिस्टेंस एडुकेशन की अनुमति रहेगी.

–    21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50% शैक्षिक और गैरशैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकेंगे.

 


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