अनलॉक-1: यूपी में 01 जून से सभी सरकारी कार्यालय तीन पालियों में खुलेंगे

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योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, रोडवेज बस, ऑटो का होगा संचालन 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खोलने की मंजूरी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी



लखनऊ, 31 मई (हि.स.)। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन 5.0 देश में सोमवार से लागू होगा। योगी सरकार ने रविवार को इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 1.0 के लिए जारी की एडवाइजरी के मुताबिक केंद्र सरकार केअनुसार ही एक जून से 30 जून तक प्रतिबंध लागू रहेंगे।
राज्य के अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश अवस्थी ने रविवार को बताया कि प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा। होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे। इन सब को भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि जुलाई माह से खुलेंगे। इसके लिए भारत सरकार जब दिशा-निर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी। अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि अगर कहीं एक भी मामला हुआ तो जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) का दायरा 250 मीटर होगा। अगर दो मामले हुए तो जोखिम क्षेत्र का दायरा 500 मीटर होगा। जोखिम क्षेत्र में सिर्फ आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी। जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की वहां अनुमति होगी। इसके तहत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां, डोर-टू-डोर सर्वे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि वाहनों का संचालन 01 जून से हो सकेगा। दोपहिया वाहन पर अब दो लोगों को बैठने की छूट है। अब रोडवेज बसों के साथ टैक्सी तथा ऑटो भी चलेंगे। बसों के परिचालन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी खड़े होकर यात्रा नहीं करे। बसों में सीट की व्यवस्था के हिसाब से ही यात्रा करने की अनुमति होगी। बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली के जोखिम क्षेत्र और हॉटस्पॉट वाले इलाकों से नोएडा और गाजियाबाद में आने की अनुमति नहीं होगी। वहीं दोनों जिलों के जिलाधिकारी इस बारे में फैसला करेंगे की दिल्ली की बार्डर खोला जाए या नहीं।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही एक जून से राज्य में सभी सरकारी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन तीन पालियों में कार्य होगा। पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी। निजी दफ्तर भी खोले जाएंगे। सरकार की तरफ से सब्जी मंडियों को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत जो थोक की मंडी हैं वह सुबह खुल जाएं। रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें। लेकिन, फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी
अवनीश अवस्थी ने बताया कि वहीं सभी बाजार 9 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे। सुपर मार्केट को भी खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन, शारीरिक दूरी और अन्य जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है।
उन्होंने कहा कि शारीरिक दूरी के नियमों के साथ राज्य में सैलून, स्पा और पार्लर खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। इन जगहों पर काम करने वाले स्टाफ काम के समय फेस शील्ड और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें और जो भी नियम हैं उनका सख्ती से पालन हो।
मुख्य बिन्दु
– एक जून से रेल सेवा शुरू होने पर स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करें। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी।
– मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी।
– औद्योगिक क्षेत्र में मरीज मिला तो चौबीस घंटे के लिए क्षेत्र को बंद रखा जाएगा।
– रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
– एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज्यादा केस मिलने पर टावर सील कर दिया जाएगा।
– केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन कराना होगा।
– दुकानदारों को फेसमास्क, सैनिटाइजर रखना होगा।
– कार्यालयों में भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं लेकिन, ऑफिस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी।
– बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे।
– सुपरमार्केट भी खुलेंगे और इसके लिए दिशा-निर्देश जारी होंंगे।
– बाजार में शारीरिक दूरी का पूरा पालन होगा।
– पार्क सुबह पांच से आठ और शाम पांच से आठ बजे तक खुलेंगे।

 


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