आधार कार्ड को बतौर पहचान पत्र इस्तेमाल की इजाज़त देने वाले अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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नई दिल्ली, 05 जुलाई (हि.स.)। आधार कार्ड को बतौर पहचान पत्र इस्तेमाल की इजाज़त देने वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूआईडीएआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एस ए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को ये आदेश दिया। याचिका रिटायर्ड आर्मी अफसर एसजी वोम्बाटकरे और मानवाधिकार कार्यकर्ता बेजवादा विल्सन ने दायर किया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि आधार पर नये अध्यादेश के जरिये पिछले दरवाजे से निजी क्षेत्र की आधार डाटा पर पहुंच कायम होगी और उससे नागरिकों को सर्विलांस करने में मदद मिलेगी। याचिका में जस्टिस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आधार को व्यापक सर्विलांस का प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता है।
याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निजी क्षेत्र को आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसके बावजूद सरकार के अध्यादेश के जरिए पिछले दरवाजे से निजी क्षेत्र को आधार डाटा तक पहुंच की अनुमति दी जा रही है।
पिछले मार्च महीने में केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर आधार को बैंक अकाउंट, मोबाइल कनेक्शन जैसी चीजों में आधार के इस्तेमाल को ऐच्छिक बनाया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक इससे आधार धारकों की निजी जानकारी लीक होने का अंदेशा है।

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